पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए 01 सितंबर से 30 सितम्बर तक आवेदन करें :- जिलाधिकारी एम पी सिंह


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*हरदोई*
जिलाधिकारी *मंगला प्रसाद सिंह* के निर्देशानुसार आप सभी को सूचित किया जाता है, कि जनपद में *गरीबी रेखा के नीचे* जीवन यापन करने वाले जिन परिवारों को अभी तक *राशन कार्ड (पात्र गृहस्थी, अन्त्योदय राशन कार्ड)* प्राप्त नहीं हुआ है; ऐसे लोग राशन कार्ड हेतु *जनसेवा केन्द्रों* के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त *तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर स्थित जिला पूर्ति कार्यालय* में आवेदन किया जा सकता है। यह *आवेदन दिनांक - 01.09.2023 से दिनांक - 30. 09.2023 तक* किये जा सकते है। प्राप्त आवेदनों की जॉचोपरान्त पात्र पाये जाने पर *पात्र गृहस्थी अथवा अन्त्योदय राशन कार्ड* जारी किया जायेगा। राशन कार्ड प्राप्त किये जाने की पात्रता निम्नलिखित है अन्त्योदय राशन कार्ड हेतु *अपनी जमीन न हो। पक्का मकान नहीं होना चाहिये। भैस बैल/ट्रेक्टर ट्राली न हो, मुर्गी पालन/गौ पालन* आदि न हो। शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो और वित्त सहायता प्राप्त न हो। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला, जिसकी जीवकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो। सभी आदिवासी जनजातीय परिवार । पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हेतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो/नगरीय क्षेत्र में परिवार के समस्त सदस्यों की आय 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। परिवार के पास चार पहिया वाहन ट्रेक्टर न हो। परिवार के पास 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र का आवासीय/प्लाट न हो। पात्र परिवार के समस्त सदस्यों के पास 5 एकड से अधिक भूमि न हो। अनाथ/माता पिता विहीन तथा परित्यक्त महिलायें। घरेलू कामकाज करने वाले/स्वच्छकार, फेरी लगाने-खोमचे वाले, रिक्शा चलाने पल्लेदार, कुली ऐसे परिवार जिनके मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है व परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है आदि।*पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड के लिए 01 सितंबर से 30 सितम्बर तक आवेदन करें :- जिलाधिकारी एम पी  सिंह*

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 *सर्वजीत कुमार पत्रकार

*हरदोई*
जिलाधिकारी *मंगला प्रसाद सिंह* के निर्देशानुसार आप सभी को सूचित किया जाता है, कि जनपद में *गरीबी रेखा के नीचे* जीवन यापन करने वाले जिन परिवारों को अभी तक *राशन कार्ड (पात्र गृहस्थी, अन्त्योदय राशन कार्ड)* प्राप्त नहीं हुआ है; ऐसे लोग राशन कार्ड हेतु *जनसेवा केन्द्रों* के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त *तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर स्थित जिला पूर्ति कार्यालय* में आवेदन किया जा सकता है। यह *आवेदन दिनांक - 01.09.2023 से दिनांक - 30. 09.2023 तक* किये जा सकते है। प्राप्त आवेदनों की जॉचोपरान्त पात्र पाये जाने पर *पात्र गृहस्थी अथवा अन्त्योदय राशन कार्ड* जारी किया जायेगा। राशन कार्ड प्राप्त किये जाने की पात्रता निम्नलिखित है अन्त्योदय राशन कार्ड हेतु *अपनी जमीन न हो। पक्का मकान नहीं होना चाहिये। भैस बैल/ट्रेक्टर ट्राली न हो, मुर्गी पालन/गौ पालन* आदि न हो। शासन द्वारा कोई वित्त सहायता का व्यवसाय न हो और वित्त सहायता प्राप्त न हो। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिला, जिसकी जीवकोपार्जन का कोई निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो। सभी आदिवासी जनजातीय परिवार । पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हेतु ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के समस्त सदस्यों की आय 2 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो/नगरीय क्षेत्र में परिवार के समस्त सदस्यों की आय 3 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। परिवार के पास चार पहिया वाहन ट्रेक्टर न हो। परिवार के पास 100 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र का आवासीय/प्लाट न हो। पात्र परिवार के समस्त सदस्यों के पास 5 एकड से अधिक भूमि न हो। अनाथ/माता पिता विहीन तथा परित्यक्त महिलायें। घरेलू कामकाज करने वाले/स्वच्छकार, फेरी लगाने-खोमचे वाले, रिक्शा चलाने पल्लेदार, कुली ऐसे परिवार जिनके मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है व परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नहीं है आदि।

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