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🅾️फैसले का हवाला न देने से मूल फैसले में कोई त्रुटि नहीं हो जाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
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🔵इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी निर्णय का हवाला न देने मात्र से मूल निर्णय दोषपूर्ण नहीं हो जाता। जस्टिस शेखर बी. सराफ की पीठ ने कहा है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार मूल निर्णय में प्रत्येक कथित कमी या चूक को दूर करने का रामबाण उपाय नहीं है; बल्कि, यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटियों को सुधारने के लिए आरक्षित एक संकीर्ण मार्ग है। किसी विशेष निर्णय का हवाला न देने से प्रश्नगत निर्णय का तर्क या योग्यता स्वतः ही अमान्य नहीं हो जाती।
🟣इलाहाबाद हाइकोर्ट ने 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड (संशोधनवादी) द्वारा उठाया गया मुख्य प्रश्न यह था कि "क्या उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 2(जीजी) के तहत 'खरीद मूल्य' की परिभाषा के मद्देनजर, आवेदक ने संयंत्र और मशीनरी, उपकरण और उपकरणों की खरीद के लिए 5,56,81,000 रुपये की राशि का भुगतान किया है, इसे 'स्थायी पूंजी निवेश' में शामिल किया जाना चाहिए था।
🟡संशोधनवादी ने तर्क दिया कि व्यापार कर न्यायाधिकरण द्वारा उक्त राशि को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना उचित नहीं था कि यह राशि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (सीईए) के तहत MODVAT के रूप में दी गई है। उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दी गई MODVAT के संबंध में अन्य प्रश्न भी उठाए गए।
⚫न्यायालय ने कहा कि डेमोकल्स की काल्पनिक तलवार के विपरीत, समीक्षा अधिकार क्षेत्र को मुकदमेबाजों के सिर के ऊपर अनिश्चित रूप से लटकाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिससे कानूनी निश्चितता के नाजुक संतुलन को खतरा हो। सीपीसी, 1908 का आदेश 47 नियम 1 केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति देता है जिन्हें इसके द्वारा निर्धारित कठोर मानदंडों के अनुसार योग्य माना जाता है। यह मनमौजीपन और सनक के ज्वार के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।
कोर्ट ने कहा,
🟢 “मेरे लिए यह भी आश्चर्य की बात है कि यद्यपि प्रतिवादी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस लेने का आधार इस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता थी, क्योंकि उनके अनुसार, 15 फरवरी, 2010 को अपने निर्णय में इस न्यायालय द्वारा कानून के मुख्य प्रश्न का निर्णय नहीं किया गया था, उक्त आधार का तत्काल पुनर्विचार आवेदन में कोई उल्लेख नहीं है।
🟤 समीक्षा मांगने के लिए सुसंगत आधारों को स्पष्ट करने में विफलता प्रतिवादी के आवेदन की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। कोई यह अपेक्षा कर सकता है कि यदि मामले के किसी महत्वपूर्ण पहलू को पिछले निर्णय में अनसुलझा छोड़ दिया गया था, जैसा कि प्रतिवादी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया है, तो समीक्षा मांगने के लिए उद्धृत कारणों में यह सबसे प्रमुख होगा। प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए इस असंगत दृष्टिकोण को वे इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं कर सके।
⏺️न्यायालय ने पुनर्विचार आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि समीक्षा के लिए तुच्छ प्रस्ताव मुकदमेबाजी में 'जुआ' तत्व को प्रज्वलित करेंगे, जिससे उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्णयों की अंतिमता को संदेह में छोड़ दिया जाएगा। यदि प्रत्येक पराजित पक्ष 'समीक्षा' के लिए भाग्यशाली डुबकी लगाता है और यदि, संयोग से, कुछ मामलों में विरोधी पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है - और निश्चित रूप से, पूर्व पक्ष को - बहुत अधिक खर्च और चिंता में डाल दिया जाएगा।
❇️ अंतिमता की बहुत ही गंभीरता, जो न्यायिक न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि ऐसा खेल लोकप्रिय हो जाता है तो निराश होगी।
केस टाइटल :- मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड बनाम कमिश्नर ट्रेड टैक्स यू.पी. लखनऊ
केस नंबर :- सिविल विविध पुनर्विचार आवेदन संख्या 301926 वर्ष 2010 बिक्री/व्यापार कर संशोधन संख्या - 225 वर्ष 2002
सीतापुर दिनांक 01 जून 2024 (सू0वि0) जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि लोक समा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में संसदीयनिर्वाचन क्षेत्र 29-धौरहरा, में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र 145-महोली 147-हरगांव, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 30-सीतापुर में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र 145-सीतापुर 148-लहरपुर, तो 149-बिसवां, 150 सेवता एवं 151-महमूदाबाद, संसदीय निर्वाचन क्षेव 32-मिश्रिख, में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र 153-मिश्रिख तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-34-मोहनलालगंज में समाविष्ट विधान सभा क्षेत्र 152 सिधौली की मतगणना दिनांक 04-06-2024 को पूर्वान्ह 08.00 बजे से आम्र्ड पुलिस ट्रेनिग सेन्टर (ए०पी०टी०सी) एवं 11वी वाहिनी पी०ए०सी० सीतापुर की विभिन्न बैरकों में कराई जायेगी।
उक्त मतगणना केन्द्रों में प्रवेश हेतु समरत प्रत्याशियों को सूचित किया जाना है कि पुलिस आम्र्ड ट्रेनिंग सेन्टर (ए 0पी0टी0सी0) एवं 11वीं वाहिनी पी०ए०सी० के परिसर में किसी भी प्रकार के वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। मतगणना हाल में किसी भी अभिकर्ता प्रत्याशी जनप्रतिनिधि व मतगणना कर्मी द्वारा पानी की बोतल, मोबाइल, धूम्रपान की सामग्री यथा माचिस, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा आदि तथा अन्य प्रतिबन्धित वस्तुयें मतगणना हाल में नहीं ले जायी जायेगी। मतगणना परिणाम अंकन हेतु सादा कागज एवं पेन साथ में ले जाया जा सकता है।
रिटर्निंग ऑफिसर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों की ओर से जारी किये गये अधिकृत फोटोयुक्त पास के आधार पर ही मतगणना कर्मचारी, प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता या किसी अन्य कर्मचारी को मतगणना हाल में प्रवेश दिया जायेगा।
मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्ररूप-18 (02 प्रतियों में) 02 फोटो, एवं पहचान हेतु आधार कार्ड की फोटो प्रति सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को दिनांक 01-06-2024 तक दिया जाना अनिवार्य है। प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं से जुड़े हुए किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतगणना हाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
ई०वी०एम०/वी०वी०पैट स्ट्रांग रूम प्रातः 600 बजे खुलेगा, स्ट्राग रूम खुलने के समय प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। ई०वी०एम०/वी०वी०पैट मशीनों को स्ट्राग रूम से निकालकर मतगणना टेबिल तक लाया जायेगा तथा प्रत्याशी/ निर्वाचन एजेन्ट/मतगणना एजेन्ट की उपस्थिति में मतगणना प्रातः 08:00 बजे से प्रारम्भ कर दी जायेगी। स्ट्रांग रूम से ई०वी०एम० मतगणना मेज पर लाने व मतगणना की कार्यवाही सी०सी०टी०वी० कैमरे की सतत् निगरानी में की जायेगी।
जनपद के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 14-14 मतगणना मेजे लगाई जायेगी तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 30-सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र 146-सीतापुर में उक्त मतगणना मेजों के अतिरिक्त ई०टी०पी०बी०एस० की स्कैनिंग हेतु 03 मेजे तथा डाकमतपत्रों की गणना हेतु 04 मेजे अतिरिक्त लगाई जायेगी। प्रत्येक प्रत्याशी को उतने गणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी जायेगी जितनी मतगणना मेज होगी और रिटर्निंग आफिसर की मेज पर नजर रखने के लिये एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति होगी। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि मतगणना अभिकर्ता स्थानीय हो। अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति को जो मतगणना प्रक्रिया को देख सके, मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अभ्यर्थियो अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं से जुड़े किसी भी सुरक्षा कर्मी को मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हॉल में मेंजों पर अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था निम्नानुसार होगी।
(क)- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता। (ख) मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ता।
(ग) अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्यीय दलों के गणना अभिकर्ता, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र में अपने आरक्षित चिन्हों के इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है।
ईवीएम की मतगणना समाप्ति के उपरान्त तथा मतगणना का परिणाम घोषित होने से पहले प्रत्येक विधान सभा में टेबिल नं0 01 पर किन्ही पाँच बूथों के वीचीपैट की पर्चियों का मिलान प्रत्याशियों /निर्वाचन एजेन्टो/ मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराया जायेगा, इसके लिये प्रत्येक विधान सभा में बूथों का चयन प्रत्याशी/निर्वाचन एजेण्ट/मतदान एजेण्ट की मौजूदगी में लाटरी सिस्टम के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर/ सहायक रिटर्निंग आफीसर द्वारा किया जायेगा। वी०वी०पैट की पर्चियों के मिलान हेतु प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक टेबिल निर्धारित की जायेगी, जिसे खजांची काउण्टर के रूप में तैयार किया जायेगा। वर्तमान समय में जनपद में धारा 144 प्रभावी है। मतगणना सम्पन्न हो जाने के पश्चात किसी भी प्रत्याशी या संगठन के द्वारा विधिविरुद्ध अनधिकृत भीड़ एकत्रित नहीं की जायेगी और न ही विजय जुलूस निकाला जायेगा।
विधान सभा 145-महोली, 147-हरगांव, एवं 152-सिधौली के प्रत्याशीगण, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना गणना अभिकर्ता, कार्मिक एवं मीडिया से सम्बन्धित कर्मी 11 वीं वाहिनी पी०ए०सी० गेट नं० 01 सदर रोड से प्रवेश करेंगे तथा वाहन सदर बाजार मैदान में खड़े करेगे।
विधान सभा 146-सीतापुर, 148-लहरपुर 149-बिसवां, 150 सेवता, 151-महमूदाबाद, एवं 153-मिश्रिख के प्रत्याशी गण, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता एवं कार्मिक केन्द्रीय आयुध भण्डार सुदामापुरी रोड से प्रवेश करेंगे तथा वाहन 27 वी वाहिनी पी०ए०सी०मैदान में खड़े करेंगे।
निर्वाचन परिणाम घोषणा के उपरान्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विजयी प्रत्याशी स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के समय अधिकतम 04 व्यक्ति अपने साथ ले जा सकेंगे।
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